धनबाद, झारखंड: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आसनलिया, निरसा निवासी मखु बाऊरी को विशेष पोक्सो अदालत ने 20 साल की कैद और 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। गुरुवार को पोक्सो (POCSO) के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह ने यह फैसला सुनाया। मखु बाउरी को पहले ही 4 सितंबर को अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था, लेकिन वह फरार है, इसलिए उसकी अनुपस्थिति में यह सजा सुनाई गई। इस मामले में लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने अभियोजन का नेतृत्व किया। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि मखु ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था।
2018 का है मामला, पीड़िता की मां ने दर्ज कराया था FIR
बता दें की नाबालिग की मां ने 28 अक्टूबर 2018 को धनबाद थाने में FIR दर्ज करवाया था। एफआईआर में पीड़िता की मां ने बताया था कि 13 सितंबर 2018 को पीड़िता अपनी बहन के साथ राजस्थान जाने के लिए गांव से धनबाद आई थी। लेकिन रणधीर वर्मा चौक के पास वह अपनी बहन से अलग हो गई। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। बाद में जानकारी मिली कि मखु बाऊरी उसे बहला-फुसलाकर महाराष्ट्र ले गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीड़िता को मखु के पास से बरामद किया था।