विधानसभा आम निर्वाचन 2023 अंतर्गत छत्तीसगढ़ में आदर्श आचरण संहिता लागू है। इस दौरान 30 नवंबर सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने और मीडिया में इसके परिणाम के प्रकाशन, प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (3ए), 125 और 126 लागू होगा।
एमसीएमसी टीम को उस व्यक्ति का सघन तलाश है, जो एक्जिट पोल का आयोजन कर रहे हैं या एक दूसरे को सीधा वाट्सएप से या वाटसएप ग्रुप में प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। व्यक्ति सामान्य नागरिक हो, चाहे वह पढ़ा-लिखा हो या अनपढ़ अथवा सरकारी सेवक, कोई भी हो, निर्वाचन आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन का आरोपी होगा।