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उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद : जिलेभर में धारा 163 लागू

उत्तरकाशी में पथराव, उत्तरकाशी में लाठीचार्ज
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उत्तरकाशी: गुरुवार को उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद ने गंभीर रूप धारण कर लिया, जब एक समुदाय के धार्मिक संगठन द्वारा मस्जिद के खिलाफ निकाली गई जनाक्रोश रैली में हिंसा भड़क गई।

रैली के दौरान प्रदर्शनकारी मस्जिद की ओर जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। इससे प्रदर्शनकारी नाराज हो गए और पुलिसकर्मियों से भिड़ गए।

यहां पढ़ें – उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद और लाठीचार्ज के पीछे का क्या है पूरा मामला?

उत्तरकाशी में पथराव और लाठीचार्ज

करीब ढाई घंटे तक प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बनी रही। इसी बीच कहीं से पुलिस की ओर एक बोतल फेंकी गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ने का प्रयास किया। इस लाठीचार्ज से नाराज प्रदर्शनकारियों ने पथराव शुरू कर दिया। इस घटना में पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों समेत 27 लोग घायल हुए हैं।

शहर में तनाव, किसी भी प्रकार के कार्यक्रम पर रोक

शहर में बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 जिलेभर में लागू कर दी है। जिलाधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। इस निषेधाज्ञा के तहत पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा, साथ ही किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, प्रदर्शन, और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक लगाई गई है। धारा 163 का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

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