छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में सिंचाई के दौरान करंट की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। विवेचना के बाद पुलिस ने मृत व्यक्ति के खिलाफ ही गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 अक्टूबर को दुर्घटना में जिले के खिसोरा निवासी विश्राम पाटले की खेत की सिंचाई करने के दौरान मौत हो गई था। विश्राम पाटले पिता मिलन पाटले ने सिंचाई के लिए अवैध रूप से बिजली का कनेक्शन खींचा था। दुर्घटना के दिनांक शाम करीब 6.35 बजे वह पिलारी नहर की ओर सिंचाई करने के लिए गया था। अवैध कनेक्शन फंसाकर टुल्लू पंप से खेत की सिंचाई कर रहा था। इसी दौरान वह करंट की चपेट में आ गया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने विवेचना की। इसमें बिजली विभाग से कनेक्शन की जानकारी लेने पर पुलिस को पता चला कि विधिवत वहां पर टुल्लू पंप चलाने के लिए कोई कनेक्शन नहीं लिया था। पुलिस ने बयान, विवेचना व बिजली विभाग के प्रतिवेदन के बाद विश्राम पाटले के खिलाफ धारा 304 ए का अपराध पंजीबद्ध किया है।